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आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के बारे में:
आपदा प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य आपदाओं का प्रबंधन करना है, जिसके तहत शमन रणनीति तैयार करना, क्षमता-निर्माण आदि को सम्मिलित किया गया है।
यह अधिनियम देश में जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ है।
- यह अधिनियम “आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन तथा इससे संबंधित मामलों से निपटने हेतु प्रावधान करता है।”
- इस अधिनियम में ‘भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के गठन’ का प्रावधान किया गया है।
- यह अधिनियम, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) का गठन करने के लिए निर्देशित्त करता है।
- इसमें सभी राज्य सरकारों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के गठन को अनिवार्य किया गया है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम सरकारों को किस प्रकार सशक्त करता है?
- इसं क़ानून में, NDMA के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री को, महामारी से निपटने हेतु निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- राज्यों के मुख्यमंत्री, महामारी से निपटने के लिए इस कानून के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
- इस कानून के तहत प्रधान मंत्री तथा मुख्यमंत्री को सामान शक्तियां प्राप्त है। केवल दिल्ली में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उपराज्यपाल को शक्तियों प्रदान की गयी हैं
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