प्रिय पाठकों इस पोस्ट में हम आपातकाल से संबंधी प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंंडता लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है।
- अनुच्छेद 352 - आपातकाल की घोषणा
- अनुच्छेद 353 - आपातकाल लागू होने के प्रभाव
- अनुच्छेद354 - आपातकाल की घोषणा जारी रहते राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का लागू होना
- अनुच्छेद 355- राज्यों के बाहरी आक्रमण तथा आतंरिक अव्यवस्था से सुरक्षा संबंधी प्रावधान
- अनुच्छेद 356- राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति संबंधी प्रावधान (राष्ट्रपति शासन)
- अनुच्छेद 357- अनुच्छेद 356 के अंतगर्त जारी घोषणा के बाद विधायी शक्तियों का प्रयोग
- अनुच्छेद 358- आपातकाल में अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का स्थगन
- अनुच्छेद 359- आपातकाल में भाग तीन में प्रदत्त अधिकारों का लागू करना, स्थगित करना
- अनुच्छेद 360- वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान
- आठवी अनुसूची :- मूल संविधान में 14 भाषाऍं आठवी अनुसूची में शामिल थी-
- असमिया
- बांग्ला
- गुजराती
- हिंदी
- कन्नड
- कश्मीरी
- मलयालम
- पंजाबी
- संस्कृत
- तमिल
- तेलगू
- ऊर्दू
- मराठी
- उड़िया
- फिर कुछ संविधान संशोधनों द्वारा 8 भाषाऍं और इस अनुसूची में जोडी गई। अब संविधान में 8वी अनुसूची में 22 भाषाएं हो गयी है
- 21वें संविधान संशोधन 1967- सिंधी
- 71 वे संविधान संशोधन 1992- कोंकणी, मणिपुर, नेपाली
- 92वें संविधान संशोधन 2003- बोडो, डोगरी, मैथली, संथाली