जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद
अभी हाल ही में 17 अक्टूबर, 2020 को जिला विकास परिषद का गठन करने हेतु '' जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम-1989'' में संशेधन किया गया है। संशोधन करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा कानून लाया गया है।
यह एक त्रिस्तरीय पंचायत का हिस्सा है। पंचायत, ब्लॉक और जिला विकास परिषद । प्रत्येक जिला विकास परिषद में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 निर्वाचित सदस्य होंगे। इनके अतिरिक्त जिले से संबंधित विधानसभा सदस्य, तथा जिले के सभी खंउ विकास परिषदों के अध्यक्ष परिषद के सदस्य होते हैंंं।
संविधान कें अनुसार अनुसूचित जाति,जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।
जिला का अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त , जिला विकास परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।
केंद्र शासित प्रदेशों में जिला विकास परिषद के सदस्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रुप से चुना जाता है।
जिला विकास परिषद जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में मौजूदा '' जिला योजना और विकास बोर्डों को प्रतिस्थापित करेंगी ।
ये परिषदे जिले में योजनाओं का तैयार करेंगी तथा पूंजीगत व्यय को अनुमोदित करेंगी
जिला विकास परिषद का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीलिम्स में आ सकते हैंं-
1.जिला विकास परिषद क्या है
2. इसकी संरचना
3.जिला विकास परिषद के कार्य
4.जिला विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है