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103 वां संविधान संशोधन

103 वां संविधान संशोधन, 2019 


  •  नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को शसक्त बनाना है।
  • राज्य के निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षिणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों के लिए 10 प्रतिशत सीटों तक के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गयी है चाहे वह सहायता प्राप्त हो या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त न हो, अल्पसंख्यक शैक्षिणक संस्थानों की अपेक्षा करता है। 
  • 10 प्रतिशत तक का आरक्षण यह मौजूद आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
  • राज्य को ऐसे वर्गों के पक्ष में 10 प्रतिशत नियक्तियो या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी । 10 प्रतिशत तक का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा।


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